
जज लोया की मौत से संबंधित पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। यह याचिका बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने दायर की थी। इसमें सीबीआई अदालत से अप्रैल में दिए गए फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की गई। तब सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और इसकी एसआईटी से जांच कराने की जरूरत नहीं है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जज लोया की मौत की जांच नहीं होगी।
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