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निजी डाटा चुराया तो जाएंगे जेल, 15 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी संभव

निजी डाटा चुराने पर अब कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों को तीन साल की जेल भी हो सकती है और कंपनी को 15 करोड़ रुपये तक या उसके वैश्विक टर्नओवर का चार फीसदी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

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