घरेलू हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ससुराल में पत्नी को पहुंची हर एक चोट के लिए पति जिम्मेदार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पत्नी को पीटने वाले एक शख्स की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि ससुराल में पत्नी को लगी किसी भी तरह की चोट के लिए पति ही जिम्मेदार होगा।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2PHIxQp
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2PHIxQp
No comments