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हाईकोर्ट ने कहा : पहली पत्नी को आपत्ति नहीं तो दूसरी पेंशन व अन्य लाभ की पात्र

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि यदि पहली पत्नी को आपत्ति नहीं है तो दूसरी पत्नी मृतक पति की फैमिली पेंशन व अन्य लाभ के लिए पात्र है।

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