सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मोटर दुर्घटना के दावे हों उपभोक्ता हितैषी
कोर्ट ने ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए कहा है जिसमें तकनीक के प्रयोग, ऑनलाइन भुगतान, पुलिस, बीमा कंपनियों और इस तरह के मामलों का निपटारा करने वाले ट्रिब्यूनल (पंचाट) के साथ ई-मेल संवाद हो।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/3fPlmPp
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/3fPlmPp
No comments