सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 14 साल की सजा पूरी कर चुके कैदियों को रिहा कर सकते हैं राज्य
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के पास सीआरपीसी के तहत अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा निर्धारित करने वाले अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के मामलों में 14 साल की जेल की सजा काटने के बाद कैदी को रिहा करने का अधिकार है।
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